आजमगढ़ 02 जून 2018-- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि जनपद मे वर्तमान समय मे विभिन्न दलों/संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सम सेमेस्टर परीक्षा 22 मई से 9 जून के मध्य सम्पन्न होगी। चन्द्र दर्शन के अनुसार मुस्लिम समुदाय का 15 जून को रमजान माह का अन्तिम शुक्रवार तथा ईद-उल-फितर(ईद) का त्यौहार 16 जून को पड़ रहा है तथा 1 जुलाई से जनपद के सभी विद्यालय/महाविद्यालय खुल जायेंगे। कुछ असामाजिक अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्यौहार के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शान्ति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होने बताया कि जनपद मे शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वांे के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा मे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं। धारा-144 तिथि 1 जून से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। यह ओदश 30 जुलाई 2018 तक प्रभावी रहेगा। उन्होने बताया है कि आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के संबंध मे छूट या शिथिलता के लिए आवेदन करना चाहे तो वह अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) या संबंधित उप जिलाधिकारी या जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई विचारोपरान्त आवेदन के संबंध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगे। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 1 जून 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया है।
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