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आजमगढ़ विकास क्षेत्र में जमीन लेने से पहले हो सत्यापन , बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण अपराध है

तमसा नदी के दोनों किनारे निर्माण पूर्णतया वर्जित है

आजमगढ़ 21 जून 2018-- सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने बताया कि आजमगढ़ जिले मे शासन द्वारा जून 2008 से विकास प्राधिकरण आजमगढ़ का गठन किया गया है। आजमगढ़ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 159 गांव सम्मिलित हैं। आजमगढ़ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की जमीन की खरीद-फरोख्त करने से पहले आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त कर लें, अन्यथा आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। आजमगढ़ महायोजन (1985-2011) में तमसा नदी के किनारे दोनों तरफ वनीकरण भू-उपयोग क्षेत्र दर्शित है। उक्त भू-उपयोग में किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना पूर्णतया वर्जित है।
उन्होने बताया कि है कि आजमगढ़ विकास क्षेत्र में प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का कोई निर्माण न करें। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किया जाना अपराध है। ऐसे निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 2008) के प्रावधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आपका निर्माण ध्वस्त/सीलबन्द किया जायेगा। उन्होने कहा कि नियमों का पालन करें और परेशानियों से बचें।   

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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