30 जून तक के लिए समय प्रातः 6.30 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित हुआ न्यायालयों का समय आज़मगढ़ 1 मई -- शासन के निर्देशाुनसार आयुक्त न्यायालय तथा अपर आयुक्त-प्रशासन एवं अपर आयुक्त-न्यायिक के न्यायालयों का कार्य तत्काल प्रभाव से 30 जून तक के लिए समय प्रातः 6.30 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। इस दौरान 9.30 बजे से आधे घण्टे का मध्यावकाश भी रहेगा। मण्डलायुक्त एसवीएस रंगाराव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह समय परिवर्तन केवल न्यायालयों के लिए किया गया है, जबकि कार्यालय का समय पूर्व की भांति 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक रहेगा। उन्होने यह भी बताया कि 1 जुलाई से न्यायालयों का समय पुनः प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक रहेगा। न्यायालयों के कार्य समय में किये गये परिवर्तन के कारण वादकारियों की सुविधा को देखते हुए मण्डलायुक्त ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक को बसों के संचालन के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जाने का निर्देश दिया है।
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