समस्त अध्यक्ष एवं अधिषाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें एवं नगर पंचायतों को सरकार का निर्देश
आजमगढ़ 13 अप्रैल 2018 -- प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के ऐसे वार्ड को जिसमे सर्वाधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी है, में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं से 14 अप्रैल से 5 मई की अवधि मे प्रत्येक दशा मे संतृप्त किया जाना है। उक्त अवधि मे लिये जाने वाले महत्वपूर्ण 16 कार्यकक्रम हैं।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने समस्त अध्यक्ष एवं अधिषाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें एवं नगर पंचायतों से अपेक्षा की है कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अपने नगर के ऐसे वार्ड को जिसमे सर्वाधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी है, में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं से 14 अप्रैल से 5 मई की अवधि मे दिये गये कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक दशा मे संतृप्त कराने का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चत करते हुए अभियान का सफल आयोजन तथा कृत कार्यवाही से समय से अवगत भी करायें।
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