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बालू मोरंग की उपलब्धता के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने के लिए डीएम ने दिए निर्देश

आजमगढ़ 19 अप्रैल 2018 -- जिलाधिकारी ने बताया है कि अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण, नियमावली 2002 के तहत शासकीय कार्यों एवं जनसामान्य के लिए बालू/मोरंग की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु नदी तल मे उपलब्ध उपखनिज यथा साधारण बालू/मोरंग स्वीकृत खनन पट्टों से मानसून सत्र (1 जुलाई से 30 सितम्बर तक) के पूर्व माह अप्रैल व मई मे उपखनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं।उन्होने कहा कि शासकीय कार्यों एवं जनसामान्य को साधारण बालू/मोरम की सहज उपलब्धता प्रदान करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/फर्म सा0बालू/मोरम के भण्डारण हेतु किसी भी कार्यदिवस मे खनन कार्यालय कलेक्ट्रेट आजमगढ़ मे निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार भण्डारण लाइसेन्स हेतु आवेदन कर सकते हैं। भण्डारण संबंधित अनुज्ञप्ति आवेदन का प्रारूप व शर्तें खनन अनुभाग कलेक्ट्रेट आजमगढ़ मे देख सकते हैं।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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