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"आली" ने महिला सुरक्षा कानूनों पर आयोजित की महत्वपूर्ण कार्यशाला

आजमगढ़ :: अन्तर्राष्टीय महिला दिवस के अवसर पर एसोशिएशन फार एडवोकेसी एन्ड लीगल इनीसिएटिव्स (आली) ने मुबारकपूर डिग्री कालेज, मुबारकपुर में आपराधिक कानून संशोधन 2013 के तहत महिला यौन उत्पीडन में हुए संशोधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कार्यक्रम समन्वयक अंशुमाला ने आपराधिक कानून संशोधन 2013 पर प्रकाश डालते हुए बताया कि धारा 354, 354 क, 354 ख के तहत यदि कोई भी किसी भी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करता है,.यदि कोई पुरुष किसी महिला से शारीरिक सम्पर्क और अनचाहे यौनिक व्यवहार के लिए आगे बढ़ता है, किसी भी प्रकार से यौन की माँग करता है,महिला की इच्छा के विरुद्व अश्लील साहित्य दिखाना या यौन से सम्बन्धित टिप्पणी इत्यादि करना एक गंभीर अपराध और इस कृत्य को करने वाले को कठोर कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जाएगा।
कार्यक्रम अधिकारी शबीना ने इस कानून की धारा 354 ग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के व्यक्तिगत कार्य में संलग्न होते हुए चोरी छिपे देखता है या उसकी छवि उतारता है या उसके छवि को प्रचारित करता है तो उसे पहली बार दोषी पाये जाने पर 1-3 साल की सजा़ व जुर्माना तथा दूसरी बार दोषी पाये जाने पर 3-7 साल की सजा़ हो सकती है । धारा 354 घ के तहत किसी भी महिला का उसकी इच्छा के विरुद्व बार बार उसका पीछा करना ,उससे व्यक्तिगत सम्पर्क करना या करने की कोशिश करना इन्टरनेट ईमेल या इलेक्ट्रानिक संचार के अन्य तरीकों से महिला पर नज़र रखना या उसका पीछा करना पर पहली बार दोषी पाये जाने पर 0-3 साल की सजा़ व जुर्माना तथा दूसरी बार दोषी पाये जाने पर अधिकतम 5 साल तक की सज़ा व जुर्माना हो सकता है। सहायक जूनियर कार्यक्रम अधिकारी कनिज ने कार्यशाला में प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा सुबिया ने कार्यशाला का समापन किया। इस कार्यशाला में मुबारकपुर डिग्री कालेज की लगभग 100 छात्राऐ तथा कालेज की अध्यापिकाऐं खदीजा,जेबा इत्यादि और सायरा, मेहजबींन,सोनी,नीलम,सुबिया, कनिज इत्यादि उपस्थित रही।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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