आजमगढ़ 24 मार्च 2018 -- मण्डल से राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के लम्बित पेंशन/पारिवारिक पेंशन यथास्थान निस्तारित किये जाने के उद्देश्य से 9 अप्रैल को प्रातः 11.00 बजे मण्डलायुक्त एसवीएस रंगाराव की अध्यक्षता मे आयुक्त सभागार मे पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। मण्डल के राज्य सरकार के 1 जुलाई 2010 से सेवानिवृत्त/मृत राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लम्बित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण उनके प्रार्थना-पत्र पर पेंशन अदालत मे किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन ने कहा है कि सम्बन्धित पेंशनर इस हेतु अपने जनपद के कोषागार से प्रार्थना-पत्र का प्रारूप प्राप्त कर उसे तीन प्रतियों मे भरकर सम्बन्धित कोषागार मे 28 मार्च तक अवश्य जमा कर दें। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। माननीय न्यानयलयों में विचाराधीन/न्यायालय अथवा शासन द्वारा निर्णित प्रकरण पेंशन अदालत मे सम्मिलित नहीं होंगे। मदरसों से सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अन्तर्गत पेंशन संशोधन करने तथा नियमित पेंशन स्वीकृत करने हेतु आवेदन न करें क्योंकि शासन द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध मे कोई निर्णय नही लिया गया है। सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी पेंशनर से प्राप्त आवेदन-पत्र को सम्बन्धित विभाग से आख्या प्राप्त कर उसे 6 अप्रैल तक संयोजक पेंशन अदालत/अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन आजमगढ़ मण्डल कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी विभागों से यह भी अपेक्षा करेंगे कि वे विभागीय आख्या की एक प्रति सम्बन्धित विभाग द्वारा पेंशनर को भी उपलब्ध करायें।
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