आजमगढ़: पावरलूम विद्युत अनुदान के तहत बुनकर अभी तक 60 यूनिट से कम रिडिंग वाले पावललूम के लिए रू0 65 व इससे अधिक रू0 130 देते थे। राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर बुनकरों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) के तहत सब्सीडी देने का फैसला किया है। अब विद्युत बिल का भुगतान करने पर बुनकरों के बैंक एकाउन्ट में सीधे सब्सीडी की धनराशि ट्रान्सफर की जायेगी। प्रभारी सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अशोक कुमार राय ने बताया है कि सर्वे टीम को योजना के तहत लाभान्वित बुनकरों के सर्वे की जिम्मेदारी दी गयी है। इसके लिए विद्युत विभाग ने अनुदान पाने वाले बुनकरों की सूची उपलब्ध करायी है। प्रभारी सहायक आयुक्त ने आगे बताया है कि बुनकरों को आधार कार्ड,विद्युत कनेक्शन के पासबुक,बुनकर परिचय पत्र व बैंक पासबुक की छाया प्रति सर्वे टीम को उपलब्ध करानी होगी। तत्पश्चात सर्वे टीम एवं विद्युत विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से रिपोर्ट साप्ताहिक प्रेषित की जायेगी।
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