आजमगढ़ 23 फरवरी 2018 -- उत्तर प्रदेश आबकारी अधिकनयम के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चन्द्रभूषण सिंह, जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिये हैं कि ‘‘होली’’ के पर्व पर अर्थात् दिनांक 2 मार्च (रंग के दिन) दिन शु्क्रवार को सायं 5 बजे तक जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, स्प्रिट, भांग एवं ताड़ी की थोक एवं फुटकर की दुकानें बन्द रखी जाय। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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