आजमगढ़ 24 फरवरी 2018 -- जिलाधिकारी चन्द्रभूषण सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के अन्तर्गत आजमगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में साप्ताहिक बन्दी का दिन रविवार निर्धारित है। अधिनियम के अंतर्गत जिन प्रतिष्ठानों को बन्दी से छूट प्रदान की गयी है, उनके अतिरिक्त यदि कोई दुकान एवं प्रतिष्ठान खुली पायी जाती है तो उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम का उल्लंघन है। उल्लंघन किये जाने पर प्रतिष्ठान व दुकान के स्वामियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को दिये गयें हैं। जिलाधिकारी ने समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के स्वामी को निर्देश दियें है कि निर्धारित बन्दी दिवस के दिन, अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए बन्दी का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। अनुपालन न किये जाने पर सम्बन्धित केविरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही अपनायी जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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