आजमगढ़ 19 फरवरी 2018 -- प्रभारी अधिकारी (व्यय लेखा एवं अग्रिम यात्रा भत्ता)/मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने समस्त सहायक प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा एवं अग्रिम यात्रा भत्ता नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 को बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत अध्यक्ष तथा सभासद के पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा चुनाव व्यय की जाॅच गठित कमेटी द्वारा कराकर निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा 3 माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर वाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये हैं।
तत्क्रम में उन्होने समस्त सहायक प्रभारी अधिकारी (व्यय लेखा एवं अग्रिम यात्रा भत्ता) को बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 मंे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की निर्वाचन समाप्ति (मतगणना तिथि 01 दिसम्बर 2017) से 3 माह की समय सीमा 28 फरवरी 2018 को समाप्त हो रही है। व्यय लेखा न प्रस्तुत करने वाले प्रत्याशियों की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा आयोग द्वारा दिए गये दिशा निर्देशों के क्रम में आगामी चुनाव लड़ने पर कार्यवाही की जायेगी।
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