आजमगढ़ : नाबालिग लड़की के साथ दुराचार के मामले में अदालत ने एक आरोपी को आठ साल की कैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-एक सर्वेश चंद्र पांडे की अदालत ने सोमवार को सुनाया। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया। मामला पवई थाना क्षेत्र का है। पीड़िता कक्षा सात की छात्रा थी। 27 फरवरी 2014 को दिन में तीन बजे अपने खेत में घास काट रही थी। तभी पवई निवासी आरिफ पुत्र इसरार ने पीड़िता के साथ बहला-फुसलाकर दुराचार किया। किसी तरह से घर पहुंचकर पीड़िता ने सारी बात अपनी मां को बताया। तब उसकी मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी आरिफ के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेज दिया। इस मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमनाथ यादव तथा मंजेश यादव ने पीड़िता व उसकी माता समेत सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी आरिफ को आठ वर्ष के कारावास तथा बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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