आजमगढ़ 04 दिसम्बर -- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आजमगढ़ द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार के योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, जिसमें आरक्षित वर्ग (अ0जा0, अ0ज0जा0, अ0पि0व0, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग) के उद्यमियों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर एवं अनारक्षित वर्ग (सामान्य पुरूष) के उद्यमियो को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंको के माध्यम से अधिकम रू0 10.00 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने का प्राविधान है, जिसके लिए जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के 18 वर्ष से ऊपर 50 वर्ष तक की आयु के बेरोजगार युवक/युवतियों को सूचित किया जाता है कि जो अपना स्वंय का उद्यम स्थापित करना चाहते है। उक्त योजनान्तर्गत ऋण आवेदन-पत्र दो प्रतियों मे पूर्ण कर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, कमिशनरी रोड सिधारी, आजमगढ़ में दिनांक 15 दिसम्बर 2017 तक सांय 5.00 बजे तक अवश्य जमा कर दें । आजमगढ़ 04 दिसम्बर -- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आजमगढ़ द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार के योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, जिसमें आरक्षित वर्ग (अ0जा0, अ0ज0जा0, अ0पि0व0, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग) के उद्यमियों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर एवं अनारक्षित वर्ग (सामान्य पुरूष) के उद्यमियो को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंको के माध्यम से अधिकम रू0 10.00 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने का प्राविधान है, जिसके लिए जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के 18 वर्ष से ऊपर 50 वर्ष तक की आयु के बेरोजगार युवक/युवतियों को सूचित किया जाता है कि जो अपना स्वंय का उद्यम स्थापित करना चाहते है। उक्त योजनान्तर्गत ऋण आवेदन-पत्र दो प्रतियों मे पूर्ण कर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, कमिशनरी रोड सिधारी, आजमगढ़ में दिनांक 15 दिसम्बर 2017 तक सांय 5.00 बजे तक अवश्य जमा कर दंे। आजमगढ़ 04 दिसम्बर -- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आजमगढ़ द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार के योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, जिसमें आरक्षित वर्ग (अ0जा0, अ0ज0जा0, अ0पि0व0, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग) के उद्यमियों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर एवं अनारक्षित वर्ग (सामान्य पुरूष) के उद्यमियो को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंको के माध्यम से अधिकम रू0 10.00 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने का प्राविधान है, जिसके लिए जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के 18 वर्ष से ऊपर 50 वर्ष तक की आयु के बेरोजगार युवक/युवतियों को सूचित किया जाता है कि जो अपना स्वंय का उद्यम स्थापित करना चाहते है। उक्त योजनान्तर्गत ऋण आवेदन-पत्र दो प्रतियों मे पूर्ण कर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, कमिशनरी रोड सिधारी, आजमगढ़ में दिनांक 15 दिसम्बर 2017 तक सांय 5.00 बजे तक अवश्य जमा कर दें।
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