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मतदान के 48 पूर्व व मतगणना के दिन नहीं बिकेगी शराब व मादक पदार्थ

आजमगढ़ 14 नवम्बर -- जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर चन्द्र भूषण सिंह ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 के मतदान एवं मतगणना दिवसों में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 के दौरान सम्पूर्ण जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी अन्य मादक पदार्थो थोक एवं फुटकर बिक्री  की दुकानें दिनांक 20 नवम्बर 2017 को सांय 5.00 बजे से दिनांक 22 नवम्बर 2017 को मतदान समाप्ति होने तक तथा दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को मतगणना समाप्ति होने तक अनिवार्यतः बन्द रखी जायेगी। उपरोक्त बन्दी के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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