आजमगढ़ 13 नवम्बर -- जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0 एवं न0नि0)/जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र भूषण सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय समान्य निर्वाचन-2017 के निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों को प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर विभिन्न पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र उनके पास होना अनिवार्य है। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजकिनक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको /पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा - भूतपूर्व सैनिक पेंश्न बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धवस्था पेंशन, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शरीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र तथा राशन कार्ड में से कोई एक होना आवश्यक है। उन्होने बताया कि उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुख्या के पास ही उपलब्ध होते है, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए वैध माने जाएंगें बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते है और उन सदस्यों का पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।
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