आजमगढ़ : मारपीट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष के कारावास तथा एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला शुक्रवार को एसीजेएम कोर्ट नंबर-12 अवधेश कुमार सिंह ने सुनाया। मामला जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के खालिसपुर गांव का है। वादी मुकदमा बदरूजमा पुत्र अब्दुल रहीम 8 मार्च 2002 को सुबह 8:30 बजे साइकिल से अपने खेत पर जा रहा था। इसी बीच जमीनी रंजिश को लेकर गांव के मोहिउद्दीन पुत्र अयूब और सलाहुद्दीन पुत्र मोहिउद्दीन ने बदरुज्जमा पर हमला कर दिया और उसे बल्लम से मारा। पीड़ित पक्ष की तरफ से बदरूज्जमा, फरहाना, डॉक्टर जुबेर तथा लल्लन प्रसाद ने गवाही दी। मुकदमा के दौरान मुल्जिम मोहिद्दीन की मौत हो गई। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सलाहुद्दीन को एक वर्ष के कारावास तथा एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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