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पत्नी की गैर इरादतन हत्या के आरोपी को पांच वर्ष की कैद व जुर्माना

आजमगढ़ : गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष की कैद तथा पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-एक रामकिशोर ने सुनाया। मामला बरदह थाना क्षेत्र के पुरसुड़ी गांव का है। वादी मुकदमा आजाद पुत्र मुस्तफा का भाई असलम अपनी पत्नी कमरजहां व पुत्र गोलू के साथ 16 नवंबर 2012 की रात सोया हुआ था। रात लगभग एक बजे गोलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर आजाद वहां पहुंचा। गोलू ने बताया कि पापा असलम ने लकड़ी के चैला से मम्मी कमरजहां को बुरी तरह से मारकर भाग गये हैं। घायल कमरजहां को अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष की तरफ से कुल सात गवाह कोर्ट में पेश किये गये। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी असलम को पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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