आजमगढ़ -- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ की अधिसूचना द्वारा नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का निर्धारित समय सारणी के अनुसार बृहद पुनर्रीक्षण कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि नगरीय निकायवार/वार्डवार/मतदान स्थलवार/ वृहद पुनर्रीक्षण हेतु बीएलओ, पर्यवेक्षकों, सेक्टर आफिसरों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति, कार्यक्षेत्र आबंटन एवं तत्सम्बन्धी जानकारी तथा प्रशिक्षण की अवधि 6 सितम्बर से 10 सितम्बर तक, बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना, सर्वेक्षण तथा पाण्डुलिपि तैयार करने की अवधि 11 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक, आॅनलाईन आवेदन करने की अवधि 11 सितम्बर से 25 सितम्बर तक, आॅनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच करने की अवधि 26 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक, ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत तैयार करने हेतु 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, ड्राफ्ट नामावली का प्रकाशन 9 अक्टूबर, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण, दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करना तथा दावें तथा आपत्तियांे का निस्तारण 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, दावें एवं आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डूलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्यवाही 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक तथा अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियांे का जन-सामान्य के लिए प्रकाशन 18 अक्टूबर को किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया है कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों के निर्वाचक नामावली के पुनर्रीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचनापटट् पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। ऐस नगरीय निकाय जिनका विस्तारीकरण या पुर्नगठन किया गया है और यदि उनके परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण नही हुई है तो निर्वाचक नामावली के बृहद पुनर्रीक्षण का कार्य विस्तारीकरण अथवा पुर्नगठन के पूर्व की स्थिति के अनुसार ही किया जायेगा। उन्होने यह भी बताया है कि नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनर्रीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
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