आज़मगढ़ : जिला मस्ट्रिेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) चन्द्रभूषण सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यो,ं क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों , जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। उन्होने बताया कि आजमगढ़ जनपद के रिक्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों एवं प्रधानों, पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायत सदस्यों का उप निर्वाचन, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, निर्धारित समय सारणी पर कराया जायेगा। जिसमें नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक 20 जून 2017 पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक 22 जून 2017 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 24 जून 2017 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक, प्रतीक आवंटन का दिनांक 24 जून 2017 को अपरान्ह 3.00 बजे से कार्य समाप्ति तक, मतदान का दिनांक 01 जुलाई 2017 को पूर्वान्ह 7.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक, मतगणना का दिनांक 03 जुलाई 2017 को पूर्वान्ह 8.00 बजे से कार्य समाप्ति तक चलेगा। उन्होने बताया कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों एवं प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यो तथा जिला पंचायत के सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण 15 जून 2017 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। उन्होने बताया कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों एवं प्रधानों का उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रो के दाखिल करने, उनकी जांच करने, उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। परिणाम की द्योषणा भी सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी। इसी प्रकार पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायत सदस्यों का उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रो के दाखिल करने, उनकी जांच करने, उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के कोर्ट नं0-31 नवीन कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में होगा। सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर घोषित किया जायेगा तथा सदस्य जिला पंचायत के स्थानो/पदों का निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जायेगा। उन्होने बताया कि समय सारणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगंे और निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होने बताया कि सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य ग्राम पंचायत के पदों पर उप निर्वाचन सकुशल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से कराये जाने के लिए सम्बन्धित विकासखण्डवार निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी नामित कर दिया गया है। उन्होने सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि उप निर्वाचन को निर्धारित समय सारणी के अनुसार सकुशल रूप से सम्पन्न करायेगें।
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