आजमगढ़ : पुलिस ने पैसे उधार ले कर नियत बदल जाने पर देने वाले के खिलाफ ही झूठा मुकदमा लिखने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार विगत 22 मई को वादी मो. अदनान पुत्र मैनुद्वीन, निवासी-ग्राम-सुरही खुर्द, थाना-सरायमीर, आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय व यूपी 100 पर सुचना दिया गया कि मै सरायमीर से अपने घर सुरही जा रहा था कि रास्ते में समय-09:30 बजे रात्री के आस-पास कमालपुर तिराहे पर दो मोटरसाईकिल (अपाचे व सुपरस्प्लेंडर) पर सवार चार बदमाशों द्वारा मेरी कनपटी पर तमन्चा सटाकर मेरी मोटरसाईकिल (हंक), कलाई घडी, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड तथा 13 हजार रूपये छीनकर नन्दाव की तरफ भाग गये है । जिसके सम्बन्ध में मु.अ.स. 98/17 धारा 392 भा.द.वि. पंजीकृत किया गया तथा मौके पर पहुचकर मो. अदनान से पूछताछ करने पर उसने बताया कि लूट करने वालों में से एक व्यक्ति को सरायमीर कस्बे में पुलिस बुथ के सामने कई बार सामान लेते हुए देखा है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा गहनता से जांच करने पर पता चला कि वादी मो. अदनान ग्राम-गहनी, थाना-फूलपुर के रहने वाले सरवर नामक व्यक्ति से दिसम्बर 2016 में 56000 रूपये गाडी दिलाने के नाम पर लिया था। धीरे-धीरे उसने सरवर को 36000 रूपये वापस कर दिये थे एवं दिनांक-22.05.2017 को 20000 रूपये देने के लिए सरवर को सरायमीर पुलिस बूथ के पास बुलाया था जिसके साथ एक लडका भी आया था। मो. अदनान ने सरवर से बताया कि उसके पास पैसे की व्यवस्था नही हो पायी है इसलिए मेरी मोटरसाईकिल (हंक) ले जाओ मै 3-4 दिन बाद आउंगा और पैसा देकर अपनी मोटरसाईकिल वापस ले जाउंगा। इसके बाद शाम करीब 08:30 बजे मो. अदनान ने सरवर को फोन कर बताया कि मै लूट का मुकदमा दर्ज करवा दूंगा जिससे सरवर ने घबड़ाकर 23.05.2017 को उसकी मोटरसाईकिल वापस कर दिया। लूट का फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद वादी लगातार पुलिस को भ्रमित करता रहा। दिनांक-27.05.2017 को रात्री 08:30 बजे मुखबीर की सूचना पर मोटरसाईकिल (हंक), कलाई घडी, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड के साथ वादी मो. अदनान को गढवा तिराहे से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ करने पर मो. अदनान ने बताया कि मै सरवर को करीब 1-2 साल से जानता हूॅ तथा मोटरसाईकिल के लिए जो पैसा लिया था उसको वापस ना करना पडे इसलिए मुकदमा दर्ज कराया था। उपरोक्त वादी मो. अदनान को फर्जी लूट का मुकदमा दर्ज कराने व लूट के सामान (मोटरसाईकिल हंक, कलाई घडी, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड) धारा 392/411/200/203/205/420 भा.द.वि. में चालान किया गया।
Blogger Comment
Facebook Comment