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डीएम का निर्देश, नेशनल हाइवे पर नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें

आजमगढ़।  जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में गत दिवस कैम्प कार्यालय पर आबकारी विभाग से सम्बन्धित समीक्षा बैठक सम्पन्न हुईं। इस अवसर पर उन्होने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में नेशनल हाइवे एवं स्टेट हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर देशी शराब या बीयर की दुकानें खोली जाय। उन्होने कहा कि मन्दिर, मस्जिद तथा स्कूल के समीप शराब की दुकानें नही रहनी चाहिए। उन्होने कहा कि शहर में 75 मी0 तथा ग्रामीण क्षेत्रां में 100 मी0 के दूर ही शराब की दुकाने रहनी चाहिए। उन्होने कहा कि शराब माफियाओं को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जनपद में अवैध शराब की बिक्री और निर्माण बिल्कुल नही होना चाहिए। जो भी  अवैध शराब की बिक्री करते हुए पाये जाये तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाय। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता बर्दास्त नही की जायेगी। उन्होने जनपद कें सभी  तहसीलों में शराब की दुकानों की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि जो दुकानें विवादित है उनका सत्यापन करते हुए उसको दूसरी  जगह स्थापित करायें। इस अवसर पर आबकारी अधिकारी राम सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद में शराब की 173 दुकाने है। जिसमें 108 दुकानों का सत्यापन हो चुका है। शेष दुकानों का सत्यापन चल रहा है। सत्यापन के उपरान्त सभी  दुकानों को शिफ्ट कर दिया जायेगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आनन्द कुलकर्णी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पीपी सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता, एसपी सिटी शकील अहमद, पुलिस अधीक्षक यातायात हफीजुर्रहमान, एसपीआरए शैलेन्द्र सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अरविन्द चैहान सहित समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस उपस्थित थें।


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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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