आज़मगढ़ 19 मार्च 2017 -- जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में यू0पी0 बोर्ड परीक्षा 2017 को शान्तिपूर्ण एवं नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेटों को दायित्व एवं कर्तव्य से सम्बन्धित जानकारी नेहरूहाल के सभाकक्ष में दिया गया । उन्होने कहा कि हर हाल में बोर्ड की परीक्षा को नकल विहीन कराना है। उन्होने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिस भी परीक्षा केन्द्र पर नकल हो रही है तो उसकी रिपोर्ट दे ताकि उस परीक्षा केन्द्र को ब्लैक लिस्टेट किया जा सकें। तो परीक्षा केन्द्र ब्लैक लिस्टेट हो जायेगा तो उस विद्यालय पर तीन वर्षो तक परीक्षा केन्द्र नही बनाया जा सकता है। जिस विषय की परीक्षा होगी उस विषय के अध्यापक की कक्ष निरीक्षक में डयूटी नही लगायी जायेगी। उन्होने कहा कि अच्छे पढ़ने वाले छात्रों के मनोबल को बढाना है। उन्होने कहा कि नकल कराने वालों के मंसूबे सफल नही होने देना है। उन्होने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया कि किसी के दबाव में कार्य नही करना है। नकल मुक्त परीक्षा हर हाल में कराना है। सभी लोगों को निष्पक्ष मंशा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। किसी से उलझने की जरूरत नही है। अच्छे से डयूटी करने का निर्देश दिया। उन्होने बताया कि परीक्षा प्रातः 7.30 बजे से 10.45 तक सांय 2 से 5.15 बजे तक संचालित होगी, प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर 1 घन्टे पूर्व पहुंच जायेगें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि केन्द्र पर परीक्षा हेतु सभी कर्मचारी 1 घन्टे पूर्व पहुचने का निर्देश दिया गया। परीक्षा केन्द्र पर पहुचने पर अपने मोबाइल नम्बर से कन्ट्रोल रूम नं0-05462-246419 पर सूचना अवश्य दें। उन्होने कहा कि कक्ष निरीक्षक की डयूटी लगाते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रत्येक कक्ष में एक बाहरी एवं एक आन्तरिक कक्ष निरीक्षक हो। परीक्षा केन्द्र पर तैनात सभी शिक्षकों/कर्मचारियों के पास निर्धारित परिचय पत्र जारी हो। बिना परिचय पत्र के किसी भी शिक्षक/कर्मचारी को परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेश न कराया जाय। परीक्षा केन्द्र के बाहर 100 मी0 के दायरे में समाज विरोधी तत्वों अथवा बाहरी व्यक्तियों को एकत्र न होने दें। इस हेतु प्रभावी व्यवस्था की जाय। यदि किसी अध्यापक अथवा केन्द्र व्यवस्थापक का पाल्य परीक्षार्थी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करायी जाय एवं परीक्षा केन्द्र पर आबंटित विद्यालयों की छात्राओं हेतु बाहरी विद्यालय की महिला शिक्षकों की डयूटी लगायी जाय। उन्होने कहा कि परीक्षा के दौरान स्टैटीक मजिस्ट्रेट माइक्रो आब्र्जवर की भांति विद्यालय की आलमारियों एवं बक्से की जांचकर ले यदि नकल सामाग्री पायी जाती है तो सम्बन्धित परीक्षार्थी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। विद्यालय के शिक्षक/कर्मचारी परीक्षा केन्द्र के मुख्य गेट पर आन्तरिक सचल दस्ते के साथ परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कराने के पूर्व मुख्य गेट पर परीक्षार्थियों की तलाशी कर लें तथा परीक्षार्थियों को निर्देश दे दे कि कोई भी परीक्षार्थी अपने पास अनुचित सामाग्री, मोबाइल अपने साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश न करें, यदि किसी के पास कोई सामग्री मिलता हो तो उसके खिलाफ अनुचित साधन प्रयोग करने के आरोप में कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी एवं कक्ष निरीक्षक के पास कोई मोबाइल पायी जायेगी तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत सार्वजनिक परीक्षाओं मंे अनुचित साधन प्रयोग करने, प्रश्न पत्र आउट करने तथा किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधन प्रयोग करने में सहयोग प्रदान करना संग्येय अपराध घोषित किया गया है के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। तथा उन्होने कहा कि यदि यह पाया जाता है कि परीक्षा केन्द्र पर सामूहित नकल हो रही है तों सम्बन्धित सेक्टर मजिस्ट्रेट के विरूद्ध भी एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। उन्होने सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिस भी परीक्षा केन्द्र पर यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसके निस्तारण के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के मो0नं0-9454457357 पर तत्काल सम्पर्क करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पीपी सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक रामचेत, एसपी सिटी शकील अहमद खाॅ के अलावा सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित थें।
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