आज़मगढ़ 22 फरवरी 2017 -- अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीपी सिंह ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी तथ भयमुक्त वातावरण में कराने के दौरान यदि किसी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी व्यक्ति को वोट के बदले धन, शराब या उपहार देना एवं बलपूर्वक वोट देने के लिए प्रभावित करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की (धारा 123) के तहत वर्जित है। उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार से रिशवत देने पर धारा 171 ई (आईपीसी) के तहत एक साल के कारावास का प्राविधाॅन है। उन्होने जनपद के समस्त सम्मानित मतदातओं/वोटरों से अपील किया है कि इस प्रकार की वर्जित किसी भी गतिविधि से सम्बन्धित सूचना मिले तो विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 हेतु बनाये गये कन्ट्रोल रूम के टोल फ्री नं0- 1800-180-3233 पर तुरन्त सूचित करना सुनिश्चित करे।
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