आजमगढ़ : विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिधारी स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान आयोजित बैठक में उम्मीदवारों एवं उनके प्रतिनिधियों को आचार संहिता को लेकर विभिन्न जानकारी दी गई। बताया कि गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उम्मीदवार अनुमति वाले वाहन पर एक छोटा झंडा लगा सकते हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रेक्षकों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं से प्रत्याशियों को अवगत कराया। कहा कि जिस भी उम्मीदवार द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों के आरओ को निर्देशित किया कि जुलूस, सभा, झंडा, बैनर आदि के लिए उम्मीदवार आनलाइन या आफलाइन अनुमति के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें समय से अनुमति देना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार का बिलंब नहीं होना चाहिए। बताया कि अनुमति के लिए और उम्मीदवारों की समस्या दूर करने के लिए सुविधा और समाधान ऐप की व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने बताया कि जिस भी उम्मीदवार को जान का खतरा महसूस हो तो उसकी लिखित सूचना दें। जांच के उपरांत यदि शिकायत सही पाई जाएगी तो उनके लाइसेंसी असलहे को मुक्त कर दिया जाएगा लेकिन असलहा मतदान के दिन बूथ तक नहीं ले जा सकते हैं। इस मौके पर सभी विधानसभा क्षेत्रों के सामान्य, व्यय व पुलिस प्रेक्षक के अलावा प्रशासन व पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी एवं सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, सपा के वर्मन यादव, महाक्रांति दल के प्रतिनिधि भानू प्रताप यादव, सपा के संदीप कुमार वनवासी प्रतिनिधि, भाजपा, भारतीय सुभाष सेना, बसपा, निर्दल उम्मीदवारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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