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20 हजार रुपये से ऊपर के भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही करेंगे प्रत्याशी

आजमगढ़। नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण/मुख्य कोषाधिकारी श्रीनाथ सिंह कुशवाहा ने बुधवार को अवगत कराया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्ययों के समस्त भुगतान के लिए एक अलग से बैंक खाता खोलना होगा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में लड़ने वाले समस्त उम्मीदवारों को 20 हजार रुपये से ऊपर के समस्त भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किए जाने का निर्देश आयोग द्वारा दिया गया है। उन्होने भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, बैंक ऑफ इन्डिया सिविल लाइन रैदोपुर, इलाहाबाद बैंक रैदोपुर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा चौक, ओरिएन्टल बैंक ऑफ कार्मस चौक, यूनियन बैंक ऑफ इन्डिय तकिया मुख्य शाखा, केनरा बैंक चौक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक चौक, इन्डियन ओवरसीज बैंक सिविल लाइन, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा सिधारी, सिन्डीकेट बैंक चौक, यूको बैंक चौक, विजया बैंक मुकेरीगंज, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक एलवल, कारपोरेशन बैंक सिविल लाइन, पंजाब नेशनल बैंक मुख्य शाखा, जिला सहाकारी बैंक सिविल लाइन तथा सीनियर सुपरिटेंडेण्ट पोस्ट आफिस के शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ बैंक खाता खोलने के लिए समस्त बैंक शाखा एक समर्पित काउन्टर खोलेगें। तथा उक्त खाते पर चेक बुक उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होने समस्त बैंक के शाखा प्रबन्धक को आदेशित करते हुए कहा है कि आदेश का अनुपालन के लिए अपने सम्बन्धित शाखाओं को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करायें। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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