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डीएम ने की नेताओं संग बैठक, 28 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

आज़मगढ़ 05 जनवरी 2017-- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में  8 फरवरी 2017 को अधिसूचना, 15 फरवरी 2017 को नाम निर्देशन दाखिल करने की अन्तिम तिथि, 16 फरवरी 2017 को नाम निर्देशन की जांच, 18 फरवरी 2017 को उम्मीदवारों के नाम वापसी की अन्तिम तिथि, 04 मार्च 2017 को मतदान, 11 मार्च 2017 को मतगणना तथा 15 मार्च 2017 की तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन का कार्य पूर्ण होगा। उन्होने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज की नवीननतम फोटोग्राफ्स तथा नागरिकता के सम्बन्ध में घोषण किये जाने का प्राविधान किया गया है। उन्होेने बताया कि उम्मीदवार को शपथ पत्र, जमानत धनराशि सामान्य के लिए 10000/- रू0 तथा अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिए 5000/- रू0, राष्ट्रीय एवं राज्यीय दल हेतु एक प्रस्तावक तथा रजिस्टर्ड एवं निर्दलीय के लिए 10 प्रस्तावक, राष्ट्रीय एवं राज्यीय पार्टी के उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र ए/प्रपत्र बी, तथा जाति प्रमाण पत्र नामांकन में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए तहसीलवार उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में टीमों का गठन हो गया है। निर्वाचन की घोषणा हो जाने के उपरान्त कड़ाई से अनुपालन कराया जायेगा। उन्होने बताया कि जनपद में कुल 34 लाख 28 हजार 749 मतदाता है। जिसमें से पुरूष मतदाता 18 लाख 84 हजार 821 मतदाता महिला मतदाता 15 लाख 43 हजार 820 तथा 108 अन्य मतदाता है। जनपद में कुल 3461 मतदेय स्थल, 2298 मतदान केन्द्र बनाए गये है। जनपद में 21 जोन  तथा 232 सेक्टर बनाए गये है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के माध्यम से विधान सभा समान्य निर्वाचन 2017 का मतदान सम्पन्न कराया जायेगा। राजनैतिक दलों की बैठक में मुख्य कोषाधिकारी श्रीनाथ सिंह कुशवाहा द्वारा उम्मीदवारों को चुनाव में 28 लाख खर्च करने की सीमा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। पूरे चुनाव के समय उम्मीदवार को तीन बार व्यय खर्च का रजिस्टर व्यय प्रेक्षक के समख प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार अपना खाता एवं एजेण्ट का संयुक्त रूप से खाता खोल सकते है। खाते में पैसा जमा करेगें और चेक बुक के माध्यम से रू0 20000/- से ज्यादा का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से तथा छोटे-छोटे धनराशि का भुगतान नकद कर सकते है। लेकिन सभी खर्चे को रजिस्टर में सही-सही दर्शाया जायेगा। उन्होने बताया कि बीडियो निगरानी,उड़नदस्ता, फ्लाइंग स्क्वायड, स्थायी निगरानी टीम, लेखा टीम, मीडिया अनुप्रमाणन समिति का गठन कर दिया गया है। उन्होने बताया कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देना जैसे- दारू, मुर्गा, साड़ी, पैसा आदि देना अपराध की श्रेणी मंे आयेगा। इस चुनाव मंे परमीशन लेने की विधि का सरलीकरण करते हुए आनलाइन परमीशन की सुविधा हो गई है। उम्मीदवार घर बैठे परमीशन ले सकता है। उसे इधर-उधर भागदौड़ नही करनी पड़ेगी। चुनाव में सुविधा एवं सुगम ऐप बनाया गया है। उस पर अपनी समस्या का समाधान कर सकते है। चुनाव के दौरान जो भी समस्या हो जिला सूचना विज्ञान अधिकारी विकास रामे मो0नं0-9415348474, रजनीश चन्द्र श्रीवास्तव मो0नं0-9452196716 तथा शरद यादव मो0नं0-9532003533 पर सम्पर्क करके समस्या का समाधान कर सकते है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी महेन्द्र वर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रेम प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता, डीडीसी ऋतु सुहास, मुख्य कोषाधिकारी श्रीनाथ सिंह कुशवाहा, विद्या चैधरी बसपा, रामपाल शर्मा बसपा, श्रीकान्त सिंह सीपीआई, कामरेड राम चन्द्र सिंह, डा0 हरिराम यादव सपा, तथा मुन्नू यादव, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उपस्थित थें। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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