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सरकारी सेवकों के लम्बित पेंशन/पारिवारिक पेंशन मामलों हेतु 18 अक्टूबर को पेंशन अदालत

आज़मगढ़ 29 सितम्बर --  अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, आजमगढ़, मण्डल, संयुक्त निदेशक श्रीनाथ सिंह कुशवाह ने बताया कि आजमगढ़ मण्डल से राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के लम्बित पेंशन/पारिवारिक पेंशन यथास्थान निस्तारित किये जाने के उद्देश्य से 18 अक्टूबर 2016 को प्रातः 11.00 बजे मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त सभागर में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। मण्डल के राज्य सरकार के दिनांक 01 जुलाई 2010 से सेवानिवृत्त/मृत राजकीय पेंशनरांे/पारिवारिक पेंशनरों के लम्बित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण उनके प्रार्थना-पत्र पर पेंशन अदालत में किया जायेगा। सम्बन्धित पेंशनर इस हेतु अपने जनपद के कोषागार से प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर 3 प्रतियों मंे सम्बन्धित कोषागार में 05 अक्टूबर 2016 तक अवश्य जमा कर दें। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। मा0 न्यायालयों मंे विचाराधीन/न्यायालय अथवा शासन द्वारा निर्णीत प्रकरण पेंशन अदालत मंे सम्मिलित नही होगें।

उन्होने बताया कि सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी पेंशनर से प्राप्त आवेदन-पत्र को सम्बन्धित विभाग से आख्या प्राप्त कर उसे दिनांक 14 अक्टूबर 2016 तक संयोजक पेंशन अदालत/अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ कार्यालय को उपलब्ध करायेगें। इसके अतिरिक्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी विभागों से यह भी अपेक्षा की गई हैं कि विभागीय आख्या की एक प्रति सम्बन्धित विभाग द्वारा पेंशनर को भी उपलब्ध करायें।
उन्होने सभी पेंशनर एवं सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष से अपील किया है कि 18 अक्टूबर 2016 को प्रातः 11.00 बजे आयुक्त सभागर में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर पेंशन अदालत में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करंे। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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