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गबन के मामले में चार साल की सजा व अर्थदंड

आजमगढ़ : पोस्टमैन द्वारा बीमा का रुपया हड़पने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को चार साल की कैद व 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला एसीजेएम असद अहमद हाशमी ने सुनाया।
मिली जानकारी के अनुसार दीदारगंज थाना क्षेत्र के डाक निरीक्षक भोला प्रसाद यादव ने रामस्वारथ पुत्र समोधी निवासी राजापुर के विरुद्ध वर्ष 1988 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि रामस्वारथ ने तिरहत्ती बाजार कलकत्ता से जारी दो हजार रुपये का बीमा पत्र व ठाकुर गंदी डाकघर से जारी दो हजार रुपये का बीमा पत्र जो हुब्बीगंज बाजार के राकेश चंद चौहान व सुमित्रा देवी को देने थे, उन्हें न देकर फर्जी अंगूठा लगाकर रकम स्वयं ले लिया। इसी तरह कली मोहम्मद निवासी हुब्बीगंज बाजार का भी साढ़े तीन हजार रुपये गबन कर लिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से भोला प्रसाद यादव, सुमित्रा, सत्य नरायन उपाध्याय, दुर्गा शंकर सिंह, बृजभूषण लाल, रामकिशुन, महेन्द्र प्रसाद ने गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को चार वर्ष की कैद व 31 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया। अभियोजन पक्ष के तरफ एपीओ सुनील कुमार गुप्त ने पैरवी की। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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