शाहगढ़/आजमगढ़। मुबारकपुर नगर में स्थित न्यु इण्डिया गेस्ट हाउस में आयकर विभाग की तरफ से "आय घोषणा योजना 2016" विषय पर बुधवार को एक गोष्ठी सम्पन्न हुयी। जिसमें अपर आयकर आयुक्त आर0के0 विश्वकर्मा मौजूद रहे। गोष्ठी को सम्बोधित करते हुये व्यापारियों से कहा कि केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना यह है कि अब अपनी चल,अचल सम्पत्ति व आय की घोषणा आयकर विभाग के समक्ष नहीं की है उनके लिये आयकर विभाग द्वारा एक जून से 30 सितम्बर 2016 तक के लिये आय की घोषणा करने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना की विशेषतायें यह है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 पूर्व वर्षों से सम्बन्धित अघोषित आय जो अचल सम्पत्तियों या अन्य रुप में हों पर लागू होंगी, साथ ही 01 जून को उस अचल सम्पत्ती के उचित बाजार मूल्य को अघोषित आय माना जायेगा। आयकर अधिकारी जे0पी0 सिंह ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत सम्पत्ती व आय की घोषणा करने व उसका प्रमाण देने पर किसी प्रकार का दण्ड नहीं लगाया जायेगा। आयकर वि•ााग द्वारा घोषित की गयी सम्पत्ती पर लगाये गये कर को तीन किश्तों क्रमश: 25, 25, व 50 फीसदी के रुप में जमा करने की छूट होगी। जिसकी समयावधि 20 नवम्बर से 30 सितम्बर 2017 तक होगी। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों के पास बेनामी सम्पत्ती है उसे वि•ााग बेनामी सम्पत्ती प्रतिषेध अधिनियम 1988 के अधिकार के तहत जब्त करने का अधिकार रखती है। उन्होंने व्यापारियों से अह््वान करते हुये कहा कि वह इमानदारी के साथ आय की घोषणा करें और देश के विकास में सहयोग करें। गोष्ठी के दौरान हाजी मु0 अशहद, काजी इद्रीस, हाजी सईदुल्ला, हाजी इफ्तेखार ने अधिकारीगणों का मल्यार्पण कर स्वागत किया। घोष्ठी में आयकर अधिकारी कांदीलाल व विनय सिंह, नासिर रजा, विनोद अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे।
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