आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने बताया कि 18 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिन्दू पद पादशाही की वर्षगांठ के अवसर पर हिन्दू साम्राज्य दिवसोत्सव के रूप में मेहता पार्क(अम्बेडकर पार्क) आजमगढ़ नगर में विराट हिन्दू संगम के आयोजन किये जाने का कार्यक्रम हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकतार्ओं द्वारा सुनिश्चित किया गया। जनपद में हाल ही घटित ग्राम खुदादादपुर थाना निजामाबाद की घटना को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय अभिसूचना इकाई, आजमगढ़ की गोपनीय रिपोर्ट 07 जून द्वारा यह अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन के मना किये जाने के पश्चात व उप जिला मजिस्ट्रेट सदर के आदेश 08 जून द्वारा इस कार्यक्रम की अनुमति नही दिये जाने तथा मा0 उच्च न्यायालय में रिट हिन्दु जागरण मंच बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व चार अन्य दाखिल की गयी । जिसमें कार्यक्रम को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अनुतोष मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नही किया गया है। बल्कि कानून व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके बावजूद भाजपा कार्यकतार्ओं के अनाधिकृत रूप से धारा 144 के लागू होने के पश्चात भी कार्यक्रम कराये जाने कुचेष्टा की जा रही थी, जिसके दृष्टिगत कार्यक्रम की मुख्य अतिथि साध्वी प्राची जनपद की सीमा में न प्रवेश करने तथा कार्यक्रम में भाग न लेने के सम्बन्ध में। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक वाराणसी/जौनपुर से जनपद आजमगढ़ की सीमा मे रोके जाने के अनुरोध किया गया था। जनपद की सभी सीमाओं पर पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेटों की तैनाती शान्ति व्यवस्था हेतु लगायी गयी थी। प्रशनगत प्रकरण में श्री गोरखनाथ शुक्ल, उप निरीक्षक थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने आ0सं0 118/2016 अन्तर्गत धारा 147, 188, 332, 353, 506 भा द वि दर्ज करते हुए अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद आजमगढ़ में धारा 144 द0प्र0सं0 प्रभावी के बावजूद इंदिरा जायसवाल पत्नी प्रहलाद जायसवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद आजमगढ़ व रामजतन यादव महामंत्री, हिन्दू जागरण मंच व माधव त्रिपाठी व दीनानाथ सिंह व विश्वनाथ पाण्डेय व अरूण कुमार साधू व डा0 सदानंद सिंह मय गाड़ी नं0 यूपी 50 पी 7777 टाटा सफारी से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डा0 प्राची साध्वी को लेकर राहुल प्रेक्षागृह सिधारी कार्यक्रम स्थल पर धारा 144 का उल्लंघन करते हुए, लोक सेवक के काम मे बाधा पहुंचाया गया। इनके विरूद्ध सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार इंदिरा जायसवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद आजमगढ़ व अपने पुत्र अभिषेक जायसवाल उर्फ दीनू पुत्र प्रहलाद जायसवाल द्वारा जनपद आजमगढ़ में धारा 144 सक्रीय होने के पश्चात उप जिला मजिस्ट्रेट सदर के आदेश द्वारा उक्त कार्यक्रम की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि राहुल प्रेक्षागृह परिसर के अंदर मात्र गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, किसी भी प्रकार की शोभा यात्रा नही निकाली जायेगी। कार्यक्रम मे रोडशो, जुलूश आदि का कोई आयोजन नही किया जायेगा। कार्यक्रम का आयोजन परिसर के अंदर न किये जाने की स्थिति मे अनुमति स्वत: निरस्त मानी जायेगी तथा इन आयोजन मे साध्वी प्राची की उपस्थित पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगी। इसी सम्बन्ध में दीनानाथ सिंह, जिला महामंत्री हिन्दू जागरण को अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन द्वारा भी अपने पत्र सं0 3265/न्याय सहायक आयोजन से जुड़े लोगों के विरूद्ध अग्रेत्तर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए श्री दीनानाथ सिंह, जिला महामंत्री हिन्दू जागरण स्वंय एवं इनके संगठन के कार्यकर्ता लोग जिम्मेदार होगे, जिसकी प्रति श्री दीनानाथ सिंह को दिनांक 17 जून को प्राप्त करा दिया गया था। राहुल प्रेक्षागृह में हिन्दू जागरण मंच की राष्ट्रीय संरक्षिका साध्वी प्राची को श्रीमती इन्दिरा जायसवाल पत्नी श्री प्रहलाद जायसवाल निवासी पुरानी सब्जी मण्डी, थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा अपने पुत्र अ•िाषेक व अन्य के साथ अपने निजी वाहन में बैठाकर राहुल प्रेक्षागृह में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रेक्षागृह में प्रवेश करने पर उन लोगों को धारा 144 दं0प्र0सं0 लागू होने की बात बताने पर वे स•ाी उग्र हो गये और पुलिस वालों से धक्का-मुक्की करते हुए धमकी देकर प्रेक्षागृह के मंच पर चढ़कर कार्यक्रम को संचालित करने के सम्बन्ध में एक किता तहरीर थाने में दाखिल किया गया है, जिस पर थाना सिधारी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में श्रीमती इन्दिरा जायसवाल एवं उनके पुत्र अभिषेक तथा डा0 प्राची साध्वी एवं रामजतन यादव, माधव त्रिपाठी, दिनानाथ सिंह, विश्वनाथ पाण्डेय, अरूण कुमार साधू व डा0 सदानन्द सिंह के विरूद्ध थाना सिधारी पर 18 जून को मु0अ0सं0 118/16 धारा 147, 188, 332 ,353, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शासन को सूचनार्थ प्रेषित किया गया है ।
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