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पंचायत एवं नगरीय निकाय मतदाता सूची का सत्यापन घर-घर होगा

आज़मगढ़ 13 जून 2016 -- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) सुहास एलवाई ने बताया कि नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 01 जून 2016 से प्रारम्भ हो गया  है जिसके अन्तर्गत दिनांक 15 जून 2016 से दिनांक 25 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित होने वाले नामों तथा नये मकानों/वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुए मकानों के निर्वाचकों के नामों की जांच और परिवर्धन का कार्य किया जाएगा। उन्होने बताया कि जनपद के सभी अर्ह भारतीय नागरिक उक्त कार्य की अवधि में ही अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें। ऐसे भारतीय नागरिक किसी नगरीय निकाय के किसी कक्ष (वार्ड) के अन्तर्गत समान्य रूप से निवास कर रहे है, दिनांक 01 जनवरी 2016 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पुरी कर लिए हो, अपने निवास स्थान से सम्बन्धित नगरीय निकाय के कक्ष (वार्ड) की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होगें बशर्ते वह अन्यथा अनर्ह न हों। अनर्हताएं इस प्रकार है- भारत का नागरिक न हो, विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की द्योषण विद्यमान हो, निर्वाचक सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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