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एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र रखना दंडनीय, करवाएं सुधार

आज़मगढ़ 13 जून 2016 -- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन  के अन्तर्गत निर्वाचक नामावलियों में मल्टीपल/रिपीटेड नाम एवं विभिन्न प्रकार की त्रुटियों  को संशोधन कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के क्रम में आयोग द्वारा निर्देशित किया गया हे कि शासकीय कर्मचारियों के नाम नियमों के विपरित एक से अधिक स्थानों की निर्वाचक नामावली में दर्ज होना एवं विद्यमान रहना किसी भी प्रकार से स्वीकार नही है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1950 की धारा 17 एवं 18 में प्रावाधान है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार निर्वाचक नामावली में नाम रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा तथा धारा 31 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति इस विषय में मिथ्या घोषणाएं करता है तो वह कारावास एवं जुर्माने से दण्डनीय होगा।
उन्होने समस्त कार्यालयाध्यक्षों से कहा कि मतदाता सूची से नाम अपमार्जन किए जाने सम्बन्धी फार्म-7 को अपने अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को अवगत कराते हुए जिन कर्मचारियों का एक से अधिक स्थानों की निर्वाचक नामावली  में  नाम विद्यमान है तथा यदि उनके पास एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र है तो ऐसे मल्टीपल/रिपीटेड नाम वाले कर्मचारियो को फार्म-7 वितरित कराकर आयोग के अपेक्षानुसार यह कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें कि वे जहां पर कार्यरत है उसके अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों की निर्वाचक नामावलियों से अपना नाम हटाये जाने को अनुरोध फार्म-7 पर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उस जिले के जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करते हुए कृत कार्यवाही से जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। 


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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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