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विधिक साक्षता शिविर में भ्रूण हत्या, तम्बाकू के नशे से बचने की दी गयी सलाह

आज़मगढ़ 31 मई 2016-- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्र शेखर ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के तत्वाधान में दिनांक 31 मई 2016 को 11.00 बजे से उच्च प्राथमिक विद्यालय-बाॅसगाॅव, विकास खण्ड-तरवां, तहसील- मेंहनगर, में तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विधिक साक्षता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर चन्द्र शेखर सचिव द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि आत्मबल व संयम के द्वारा तम्बाकू या किसी भी प्रकार के नशे से बचा जा सकता है। किसी भी प्रकार का नशा खराब होता है। तम्बाकू व धूम्रपान के चलते लाखों जिन्दगियां हर वर्ष समाप्त हो रही है। हमारे आस-पास नशे की ढेर सारी वस्तुएं है, जो आकर्षित करते है। लेकिन हमारी कामयाबी तभी है, जब हम इनसे दूर रहें और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लि प्रेरित करें। धूम्रपान न सिर्फ करने वाले को नुकासान करता है बल्कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के आस-पास रहने वाले व्यक्ति भी प्रभावित होते है।
उक्त अवसर पर सीएल निगम एडवोकेट दीवानी न्यायालय द्वारा कानूनी सहायता प्राप्त करने के बारे में, बलिका बचाओं प्रोजेक्ट के बारे में, भ्रूण हत्या रोकने से सम्बन्धित अधिनियम के बारे में व रोकथाम के बारे में विचार व्यक्त किया गया तथा प्रदीप कुमार सिंह एडवोकेट लोक अदालत ने स्थायी लोक अदालत आदि के बारें में जनोपयोगी सेवाओं के बारे में बताया। तथा तहसीलदार मेंहनगर द्वारा राजकीय योजनाओं के बारे में विचार व्यक्त किया गया तथा उपश्रमायुक्त द्वारा श्रमिकों से सम्बन्धित राजकीय योजनाओं की जानकारी दिये। इस अवसर पर ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान व क्षेत्रीय जनता काफी संख्या में उपस्थित होकर विधिक जानकारियां प्राप्त किए।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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