एसडीएम सदर के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा
मुबारकपुर/आजमगढ़: मुबारकपुर थाना क्षेत्र के चकसिकठी नयापुरा में स्थित स्कूल फार्म के नाम से छुटी राजकीय भूमि पर एक प्रधान द्वारा अवैध कब्जा करने के आरोप में उपजिलाधिकारी सदर डॉ अशोक कुमार सिंह के निर्देश पर गुरूवार को क्षेत्रीय लेखपाल ने सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम के तहत मुबारकपुर थाना में गुरुवार को मुकदमा दर्ज कराया है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के चकसिक्ठी इस्लामपूरा ग्राम प्रधान व सपा महिला नेत्री सना परवीन द्वारा प्राथमिक पाठशाला के समीप जो गाटा संख्या 105 रकवा नम्बर 281 है विद्यालय के नाम अभिलेख में अंकित है। उक्त भूमि को ग्राम प्रधान सपा महिला नेत्री सना परवीन को अवैध रूप से निर्माण कर वा रहीँ थीं कि सुचना पर उपजिलाधिकारी सदर डॉ अशोक कुमार सिंह ने राजस्व टीम कानूनगो हरीश चन्द्र यादव व क्षेत्रीय लेखपाल लालता प्रसाद यादव को मौका मुआयना कर स्थित की जानकारी ली । राजस्व टीम की आख्या पर उपजिलाधिकारी सदर ने लेखपाल लालता प्रसाद को ग्राम प्रधान सना परवीन के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया है। उपजिलाधिकारी सदर डॉ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि लेखपाल की सुचना पर उक्त ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया । जिसको लेकर क्षेत्र में बजार गर्म है। इस सम्बन्ध में मुबारकपुर कोतवाल संतलाल यादव ने बताया कि उक्त सपा महिला नेत्री व ग्राम प्रधान इस्लामपुरा सना परवीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विवेचना नगर चौकी प्रभारी दिनेश कुमार पाठक को सौंप दिया गया है जो जल्द विवेचना कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ उस पर कार्यवाही होगी । वहीं क्षेत्र में सपा नेत्री पर सरकारी संपत्ति पर कब्जे का मुकदमा थाना में दर्ज होते ही जंगल में आग की तरह फैल गयी । क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। इस संबध में पूछे जाने पर सपा नेत्री सना परवीन ने बताया कि ममला पूरी तरह से फर्जी से गहनता से जांच करा ली जाये अगर दोषी हुं तो कठोर कार्रवाई करे अगर मामला फर्जी मिला तो उक्त कर्मचारिययों के खिलाफ भी कार्रवाई हो ।
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