पिछले 2 वर्ष के अंदर विवाहित विकलांग या विकलांग दम्पति है पात्र
आजमगढ़ : जिला विकलांग जन विकास अधिकारी राजेश नायक ने बताया कि विकलांग व्यक्तिओं से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत विकलांग दम्पत्ति को अुनदान दिया जाता है। जो विकलांग वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में शादी किये है, जिसमें यदि पति विकलांग है, तो रूपया 15000/- एवं पत्नी विकलांग अथवा दोनों विकलांग है तो रू0 20000/- अनुदान देय है। विकलांगजनों हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत विकलांगजनो को रू0 10000/- दिया जाता है, जिसमें रू0 7500/- ऋण तथा रू0 2500/- अनुदान की धनराशि देय होती है। उन्होने कहा कि जनपद के इच्छुक पात्र विकलांगजनों से अनुरोध है कि उक्त दोनो योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु दिनांक 9 मार्च 2016 तक आवेदन यथाशीघ्र जिला विकलांग जन विकास कार्यालय विकास भवन आजमगढ़ में उपलब्ध करायें, जिससे सम्बन्धित विकलांगजन को योजना का लाभ यथाशीघ्र दिलवाया जा सकें।
आजमगढ़ : जिला विकलांग जन विकास अधिकारी राजेश नायक ने बताया कि विकलांग व्यक्तिओं से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत विकलांग दम्पत्ति को अुनदान दिया जाता है। जो विकलांग वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में शादी किये है, जिसमें यदि पति विकलांग है, तो रूपया 15000/- एवं पत्नी विकलांग अथवा दोनों विकलांग है तो रू0 20000/- अनुदान देय है। विकलांगजनों हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत विकलांगजनो को रू0 10000/- दिया जाता है, जिसमें रू0 7500/- ऋण तथा रू0 2500/- अनुदान की धनराशि देय होती है। उन्होने कहा कि जनपद के इच्छुक पात्र विकलांगजनों से अनुरोध है कि उक्त दोनो योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु दिनांक 9 मार्च 2016 तक आवेदन यथाशीघ्र जिला विकलांग जन विकास कार्यालय विकास भवन आजमगढ़ में उपलब्ध करायें, जिससे सम्बन्धित विकलांगजन को योजना का लाभ यथाशीघ्र दिलवाया जा सकें।
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