जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में प्रमुख क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन 2016 के चुनाव को सकुाल सम्पन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर उन्होने कहा कि प्रमुख् निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त कार्य विकास खण्ड मुख्यालय पर सम्पन्न कराया जायेगा तथा परिणाम की घोषणा एवं प्रमाण पत्र का वितरण जिला मुख्यालय पर किया जयेगा। नामांकन पत्रों का विक्रय 5 फरवरी 2016 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर किया जायेगा। नामांकन पत्रों का विक्रय मूल्य सामान्य वर्ग के लिए रू0 800/- तथा रिर्जेव एवं महिला वर्ग के लिए रू0 400/- निर्धारति है। सामान्य के लिए जामनत की धनराशि रू0 5000/- तथा आरक्षित वर्ग हेतु रू0 2,500/- निर्धारति है। उन्होने कहा कि कोई भी प्रत्यााी अधिकतम चार नाम निर्देान पत्र दाखिल कर सकता है। लेकिन जमानत धनरााि एक ही ली जायेगी। आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बातया कि मतदान/मतगणना कक्ष के अन्दर किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग नही किया जायेगा। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए रू0 2,00,000=00 (दो लाख मात्र) व्यय करने की सीमा आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। उन्होने कहा कि सहायक/साथी के रूप में यथा सम्भव मतदाता के माता-पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या पति/पत्नी में से ही यथास्थिति किसी एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति दी जायेगी। जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान एवं मतगणना की वीडियोग्राफी करायी जायेगी तथा मतदान स्थल के बाहर एवं भीतर सी.सी. टी.वी. कैमरा लगाये जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चुनाव को हर हाल में निपक्ष, पारर्दाी एवं भयमुक्त वातावरण में कराया जायेगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी महेन्द्र वर्मा, अपर जिलाधिकारी (प्राासन) आशुतोष कुमार द्विवेदी, समस्त आर0ओ0, ए0आर0ओ0 उपस्थित थें।
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बातया कि मतदान/मतगणना कक्ष के अन्दर किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग नही किया जायेगा। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए रू0 2,00,000=00 (दो लाख मात्र) व्यय करने की सीमा आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। उन्होने कहा कि सहायक/साथी के रूप में यथा सम्भव मतदाता के माता-पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या पति/पत्नी में से ही यथास्थिति किसी एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति दी जायेगी। जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान एवं मतगणना की वीडियोग्राफी करायी जायेगी तथा मतदान स्थल के बाहर एवं भीतर सी.सी. टी.वी. कैमरा लगाये जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चुनाव को हर हाल में निपक्ष, पारर्दाी एवं भयमुक्त वातावरण में कराया जायेगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी महेन्द्र वर्मा, अपर जिलाधिकारी (प्राासन) आशुतोष कुमार द्विवेदी, समस्त आर0ओ0, ए0आर0ओ0 उपस्थित थें।
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