पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर साथ हजार का अर्थदंड भी लगाया
आजमगढ़: नाबालिग किशोरी के साथ अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा सात हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी सुरजीत राम ननिहाल में रह रही किशोरी को 27 मई 2015 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोपी सुरजीत सिंह राम ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्रा, एडीजीसी दौलत यादव तथा वंश गोपाल सिंह उर्फ पप्पू सिंह एडवोकेट ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुरजीत राम को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा सात हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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