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आजमगढ़: अवैध शस्त्र रखने के दोषी को 10 माह का कठोर कारावास


अदालत ने दोषी पर 500 ₹ का जुर्माना भी लगाया

आजमगढ़: ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सरायमीर में पंजीकृत मुकदमें में एक आरोपी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा अवैध शस्त्र रखने आरोप में दोषी करार देते हुए 10 माह के कठोर कारवास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
जिसमें अबैध शस्त्र रखने के आरोपी अभियुक्त को 10 माह के कठोर कारवास व 500/- रुपये से दण्डित किया गया । दिनांक- 13.07.2024 को वादी मुकदमा उ0नि0 अभिषेक सिंह ने थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 13.07.2024 को विपक्षी मोहम्मद दानिश पुत्र इसरार अहमद निवासी सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 388/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया । जिसके क्रम में दिनांक- 07.04.2025 को न्यायालय एसीजेएम-13 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद दानिश पुत्र इसरार अहमद निवासी सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए
10 माह के कठोर कारवास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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