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आजमगढ़: गैर इरादतन हत्या के प्रयास के चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारवास


कोर्ट ने प्रत्येक पर नौ हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

आजमगढ़: गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को तीन तीन वर्ष के कठोर कारवास व प्रत्येक पर नौ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेंद्र कुमार पांडेय ने शुक्रवार को सुनाय। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा नजरे आलम निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज ने थाना बिलरियागंज में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर 03 फरवरी 2006 को वादी के पिता इम्तियाज को गांव के ही तौवाब अहमद , महताब ,अकरम व अशफाक अहमद ने लाठी डण्डे व बन्दूक की बट से बुरी तरह से मारापीटा। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी चारों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया ।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी तौवाब अहमद ,महताब ,अकरम तथा अशफाक अहमद को 03-03 वर्ष के कठोर कारवास व प्रत्येक को नौ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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