दो दिन पूर्व अहरौला थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात
आजमगढ़: दिनांक 17.03.2025 को अंजनी पाण्डेय पत्नी सुनील पाण्डेय निवासी ग्राम भोगइचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 16.03.2025 को समय करीब शाम 5.30 बजे मेरे पति सुनील पाण्डेय घर से बाजार सामान लेने गये थे कि रास्ते मे जाते समय जब रामसकल पाण्डेय के दरवाजे के पास पहुंचे तो उनकी साइकिल की चैन उतर गई थी जिसे चढ़ा रहे थे तभी रामसकल व रामदरश पुत्रगण स्व0 राजाराम, रवि पाण्डेय, विशाल पाण्डेय, श्रवण पाण्डेय पुत्रगण रामसकल पाण्डेय व प्रियंका पुत्री रामशकल पाण्डेय व रामशकल की पत्नी व रामदरश की पत्नी कमलावती निवासीगण भोगईचा आये और मेरे पति को पकड़ कर घर के अन्दर ले गये मारा पीटा व कोई जहरीला पदार्थ खिला दिये जिससे मेरे पति के मुंह से झाग आ रहा था व नाक से खून आ रहा था जिन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो डाक्टर ने पति सुनील कुमार पाण्डेय उम्र 36 वर्ष को मृत घोषित कर दिया । तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 110/2025 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस बनाम 1. रामसकल 2. रामदरश पुत्रगण स्व राजाराम 3. रवि पाण्डेय 4. विशाल पाण्डेय 5. श्रवण पाण्डेय पुत्रगण रामसकल पाण्डेय 6. प्रियंका पुत्री रामशकल पाण्डेय 7. रामशकल की पत्नी नाम अज्ञात 8. कमलावती पत्नी रामदरश पाण्डेय निवासीगण भोगईचा थाना अहरौला आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 123 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । इसी कड़ी में आज दिनांक 18.03.2025 थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 01. रामसकल पाण्डेय पुत्र स्व0 राजाराम पाण्डेय उम्र करीब 55 वर्ष 02. रामदरश पाण्डेय पुत्र स्व0 राजाराम पाण्डेय उम्र करीब 59 वर्ष 03. रवि पाण्डेय उर्फ टी0टी0 पुत्र रामसकल पाण्डेय उम्र करीब 26 वर्ष 04. विशाल पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय उम्र करीब 20 वर्ष 05. पांचवे ने अपना नाम प्रियंका पुत्री रामशकल पाण्डेय उम्र करीब 22 वर्ष 06. मंजू देवी पत्नी रामसकल उम्र करीब 50 वर्ष 07. कमला देवी पत्नी रामदरश पाण्डेय उम्र करीब 55 वर्ष को रेडहा मंदिर से समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया।
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