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आजमगढ़: अवैध असलहा रखने के आरोपी को 10 माह 23 दिवस का कारावास


न्यायालय ने दोषी पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

आजमगढ़: "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा अवैध असलहा रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 माह 23 दिवस कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 26.06.2024 को वादी मुकदमा उ0नि0 जय प्रकाश पाण्डेय थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त राधे श्याम मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी लोनियाडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को 01 नाजायज तमंचा व 315 बोर व 2 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 2 अदद चोरी का मोबाईल के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर 360/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमें में 05 गवाह परीक्षित हुए। जिसके क्रम में दिनांक- 21.01.2025 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 10 द्वारा अभियुक्त राधे श्याम मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी लोनियाडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 10 माह 23 दिन का कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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