जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अधिशासी अभियंता को दिया आदेश
पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण समय से बिल न जमा कर सका था उपभोक्ता
आजमगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शनिवार को अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड षष्टम तेरही कप्तानगंज को आदेश दिया है कि उपभोक्ता का कटा कनेक्शन जोड़ने के साथ उसके बकाए राशि को आसान किस्तों में जमा कराएं। इस मामले में सदर तहसील के ग्राम खोजापुर माधोपट्टी निवासी लालचंद यादव ने 9 जनवरी 2023 को आयोग में परिवाद दाखिल किया था। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में शिकायत की कि उन्होंने अपने मकान में बत्ती-पंखा के लिए गए विद्युत कनेक्शन का बिल का भुगतान नियमित रूप से करते चले आ रहे हैं, लेकिन विगत कुछ दिनों से पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण भुगतान नहीं कर सके। इस पर उनका कनेक्शन 12,899 रुपये के बकाए के कारण 27 अप्रैल 2022 को विच्छेदित कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी ने विच्छेदन रिपोर्ट दिया। ऐसे में आज तक विद्युत का उपयोग नहीं हो पा रहा है। बार-बार आग्रह किया कि बकाया बिल किस्तों में ले ली जाए और कनेक्शन जोड़ दिया जाए, लेकिन विभाग तैयार नहीं हुआ। जब जनवरी में अधिशासी अभियंता से संपर्क कर पुनः हिसाब कर कनेक्शन जोड़ने का आग्रह किया तब वह नाराज हो गए और कहा कि अब न कनेक्शन जुड़ेगा और न किस्त में पैसा लिया जाएगा। इससे क्षुब्ध होकर वापस चला गया। उपभोक्ता ने 27 अप्रैल 2022 को कनेक्शन विच्छेदित करने की तिथि तक बकाया धनराशि 12,899 रुपये का हिसाब कर भुगतान किस्तों में प्राप्त करने, विच्छेदन की तिथि के बाद से किसी भी बिल की वसूली न करने, बार-बार दौड़ने के कारण हुई क्षति के लिए बतौर क्षतिपूर्ति एक लाख रुपये दिलाने की गुहार लगाई। परिवाद को एकपक्षीय स्वीकृत कर आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार, सदस्य गगन कुमार गुप्ता व प्रतिष्ठा वर्मा ने विपक्षी को आदेशित किया कि बकाए की धनराशि का भुगतान आसान किस्तों में 30 दिन के अंदर प्राप्त करने के साथ विद्युत कनेक्शन पुनर्स्थापित करें।
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