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आजमगढ़: 14 दिसम्बर 2024 को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत


आपसी सुलह समझौते के आधार पर वादों का होगा निस्तारण

जनपद न्यायालय के साथ सभी तहसीलों पर होगा आयोजन

आजमगढ़ 07 अक्टूबर-- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद, आजमगढ़ श्री संतोष कुमार यादव ने बताया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं श्री संजीव शुक्ला जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 को जनपद न्यायालय के साथ ही साथ समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, आर्बिट्रेशन वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा। वादकारी अपने सम्बन्धित न्यायालय में सम्पर्क कर अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु सन्दर्भित कराकर लोक अदालत का लाभ उठा सकते है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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