सभी उप निबंधक कार्यालयों के लिए अनंतिम मूल्यांकन सूची तैयार
29 जुलाई को शाम चार बजे तक ली जाएगी आपत्ति व सुझाव
आजमगढ़: एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश संपत्ति का मूल्यांकन नियमावली 2013 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद में उप निबंधक कार्यालयों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कृषक, अकृषक, भूखंड, भवन एवं व्यवसायिक संपत्तियों के मूल्यांकन एवं स्टांप शुल्क की अदायगी के लिए सर्किल दर एक अगस्त से प्रभावी होनी है। जनपद के सभी उप निबंधक कार्यालयों के लिए अनंतिम मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गई है। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने बताया कि जनपद के उप निबंधक कार्यालयों में संबंधित तहसील एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं सहायक महानिरीक्षक निबंंधन के कार्यालयों में अनंतिम मूल्यांकन सूची उपलब्ध है। प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी को भी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किया जाना हो तो अपनी आपत्ति व सुझाव 29 जुलाई की शाम चार बजे तक व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित उप निबंधक, सहायक आयुक्त स्टांप, संबंधित उप जिलाधिकारी एवं एडीएम वित्त एवं राजस्व के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। 29 जुलाई को शाम पांच बजे संबंधित कार्यालयों में प्राप्त समस्त आपत्तियों व सुझावों का निस्तारण उसी दिन एडीएम एफआर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किया जाएगा।
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