दुष्कर्म के इस मामले में नए नियम के तहत ही होगी सभी कार्यवाही - चिराग जैन, एसपी ग्रामीण
आजमगढ़ : देश में सोमवार से लागू हुए नए कानून के तहत बिलरियागंज थाने में जिले का पहला मुकदमा रविवार की रात दो बज कर चार मिनट पर दर्ज किया गया। दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज पर पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई है। बिलरियागंज थाने में पीड़िता के पिता तहरीर पर आरोपित युवक के विरुद्ध नए कानून भारतीय न्याय संहिता 112 (2) 131, 87, 318 (A) 3 (1) (द), 3 (1) ध, 3, (2) (V) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बिलरियागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के पिता ने थाने की पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के रहने वाला युवक दीपक यादव बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेट में काम करता है। उसी रास्ते से सिलाई सीखने आते-जाते समय दोनों में जान-पहचान हो गई। आरोपित युवक ने युवती से नजदीकियां बढ़ाकर शादी का झांसा दिया। पीड़िता अपने घर से 15 मार्च से आरोपित युवक के साथ बिलरियागंज थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर लिव इन में साथ रहने लगी। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाया। 18 जून की रात आरोपी युवक ने शराब के नशे में पीड़िता के साथ जमकर मारपीट की और अपने पास से भगा दिया। इसके बाद पीड़िता अपने पिता के घर वापस आ गई। स्वजन को इस मामले की जानकारी दी। ऐसे में एक जुलाई को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस पीड़िता का मेडिकल करा रही है। इस बारे में एसपी ग्रामीण चिराग जैन का दावा है कि आरोपित की तलाश की जा रही है। वह जल्द ही गिरफ्त में होगा। नए नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नए कानून के तहत दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट सात दिन के अंदर देनी होगी।
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