अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट का फैसला,12 हजार का अर्थदंड भी लगाया
आजमगढ़: नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को दस वर्ष के कारावास तथा बारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट राम नारायन ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायमीर थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी अबू उबैदा पुत्र मोहम्मद अहमद उर्फ पप्पू ने वर्ष 2020 के जनवरी महीने में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर उसे शादी करने का झांसा देकर कई महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तब उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अबू उबैदा को दस वर्ष का कारावास तथा बारह हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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