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आजमगढ़: "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत पुलिस ने दो अभियुक्तों को दिलाई सजा


थाना कोतवाली में गैंगस्टर के अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व अर्थदंड

थाना मुबारकपुर के 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व जुर्माना लगा

आजमगढ़: "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पहले मामले में थाना कोतवाली में गैंगेस्टर के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये जुर्माना की सजा मिली है।
पुलिस के अनुसार दिनांक-07.06.1992 को वादी मुकदमा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डीपी शुक्ला के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 838/1992 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम रूपेश सिंह पुत्र रामपलट सिंह निवासी मुहल्ला हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।
गैगेस्टर के अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।जिसके क्रम में आज दिनांक- 21.03.2024 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रूपेश सिंह पुत्र रामपलट सिंह निवासी मुहल्ला हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
वहीं दूसरे मामले में थाना मुबारकपुर के 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 06 हजार रूपये जुर्माना की सजा मिली है।
दिनांक-11.10.2000 को वादिनी मुकदमा सुराती पत्नी एकादशी राम निवासी आजाद नगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 401/2000 धारा 323/34/504/506 भादवि व 3(1) 10 एससी/एसटी एक्ट बनाम बहादुर चौहान पुत्र रामदुलार चौहान निवासी उग्रहमपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।
मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
जिसके क्रम में आज दिनांक- 21.03.2024 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एसएसी/एसटी), आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बहादुर चौहान पुत्र रामदुलार चौहान निवासी उग्रहमपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 06 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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