.

.
.

आजमगढ़: हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास


अदालत ने प्रत्येक पर 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया

आजमगढ़: हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 ओम प्रकाश वर्मा की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी मुकदमा कांति सिंह पत्नी जितेंद्र सिंह निवासी टोडरपुर थाना मेंहनगर की गांव के चंद्रभान यादव आदि से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। बरसों पहले चंद्रमन के पिता राम जियावन की हत्या हुई थी। इस हत्या में कांति सिंह के पति जितेंद्र सिंह मुल्जिम थे। जितेंद्र सिंह 25 मई 2012 को दिन में पौने बारह बजे दवा लेकर घर वापस आ रहे थे। तभी गांव के निकट चंद्रमन यादव, रामशब्द यादव, राकेश तथा मनोहर ने रोक कर गोली मार दी। जिससे मौके पर ही जितेंद्र सिंह की मौत हो गई । इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। दौरान मुकदमा आरोपी चंद्रमन की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने कांति सिंह, दयाशंकर, उप निरीक्षक जगदीश कुशवाहा, डॉक्टर ए जे उस्मानी, विवेचक रामकृष्ण द्विवेदी, कांस्टेबल अरविंद यादव तथा हेड कांस्टेबल जलील अहमद को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राकेश यादव, मनोहर यादव तथा रामशब्द यादव को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment