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आजमगढ़: महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सचेत रहे - धनंजय मिश्रा



"विधान से समाधान कार्यक्रम" में महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया जागरूक

आजमगढ़: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से व उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आज दिनांक 05.12.2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के तत्वाधान में जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पल्हनी में "विधान से समाधान कार्यक्रम" के अन्तर्गत महिलाओं के हितार्थ में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ श्री धनंजय कुमार मिश्रा ने जागरूकता शिविर में उपस्थित महिलाओं को सम्बोधित करते हुये कहा कि धैर्य, क्षमा, सहृदयता के साथ सामाजिक समरसता बनाये रखने हेतु महिलाओं को जागरूक होना जरूरी है। महिलायें अपने सम्मान व अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सचेत रहे और न केवल वे इस समाज के पुरुषों के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर चलें बल्कि वे देश, समाज और परिवार में भी अपना योगदान करें। महिलाओं को समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अलग वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भरण-पोषण अधिनियम, विवाह अधिनियम एवं महिलाओं की सम्पत्ति में अधिकार के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि महिलाएँ अपने पति से अपने गुजारा भत्ता हेतु भरण-पोषण अधिनियम धारा 125 के अन्तर्गत पाने की अधिकारी हैं। भारतीय कानून के अनुसार मां-बेटी, मां, पत्नी, बहू या फिर घर में रह रही किसी भी महिला पर घरेलू हिंसा करना अपराध है। रेप पीडित किसी महिला को मुफ्त में कानूनी मदद पाने का अधिकार दिया गया है। रिसोर्स परसन के रूप में नामित पैनल अधिवक्ता प्रदीप सिंह ने बताया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी सम्पत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है। पैनल अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि यदि किसी मामले में आरोपी अगर महिला है, उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जाँच प्रकिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए। उन्होंने निःशुल्क हेल्पलाईन नम्बरों के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये कहा कि किसी को कोई परेशानी, समस्या हो जाने पर आप तत्काल विधिक सहायता हेतु हेल्पलाईन नं0 15100, पुलिस सहायता हेतु फ्री नं० 112 पर फोन कर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते है। रिसोर्स परसन के रूप में नामित मुख्य विधिक प्रतिरक्षा परामर्शदाता आशीष कुमार राय ने महिलाओं से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध विभिन्न चैनलों जैसे कि एन०सी०डब्ल्यू० नालसा, पुलिस, सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न जागरूकता कार्यकमों मिशन शक्ति इत्यादि के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित महिलाओं को जागरूक किया। पॉक्सो एक्ट के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये कहा कि पॉक्सों विशेष कानून सरकार ने वर्ष 2012 में बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड के मामले में कार्यवाही की जाती है।
विनोद कुमार बिन्द, खण्ड विकास अधिकारी ने अपने वक्तव्य में उपस्थित जनता को जानकारी देते हुये बताया कि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिये उसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल आदि के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दिया। इसके अतिरिक्त दिनांक 09.12.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। इस कार्यकम में बढ़-चढ़कर महिलायें उपस्थित रही।
इस अवसर पर श्री विनोद कुमार बिन्द, खण्ड विकास अधिकारी, श्री आशीष कुमार राय, मुख्य विधिक प्रतिरक्षा परामर्शदाता, श्री प्रवीण कुमार सिंह, उपमुख्य विधिक प्रतिरक्षा परामर्शदाता, श्री प्रदीप सिंह, पैनल अधिवक्ता, विनय कुमार राव, आशीष यादव, पराविधिक स्वयं सेवक तथा अधिक संख्या में स्वयं सहायता समूह की सेविकायें उपस्थित रहीं।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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