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आजमगढ़: 09 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन


जनपद न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों संग बैठक कर दिए निर्देश

अधिक से अधिक वादों को समझौते के माध्यम से निस्तारण करवाने का दिया निर्देश

आजमगढ़: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के आदेशानुसार दिनांक 09.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु जनपद न्यायाधीश श्री संजीव शुक्ला की अध्यक्षता में आज दिनांक 23.11.2023 को अपरान्ह 01:30 बजे जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में समस्त न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनपद न्यायाधीश द्वारा आगामी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की समीक्षा की गयी तथा न्यायालय द्वारा चिन्हित वादों के सापेक्ष अधिक से अधिक वादों को समझौते के माध्यम से निस्तारण हेतु न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया। जनपद न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि ऐसे मुकदमें जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा सकता है उन्हें चिन्हांकित करके निस्तारित करने का पूर्ण प्रयास किया जाये जिससे इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वाद, आरबीट्रेशन वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व सम्बन्धित वाद अन्य सिविल वाद, बैंक के प्री-लिटिगेशन विवाद व अन्य सम्यक विवाद जिनमें सुलह समझौता सम्भव हो, का निस्तारण किया जायेगा। उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण द्वारा अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। बैठक में नोडल अधिकारी श्री सन्तोष कुमार यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ तथा सभी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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